राजधानी में 4 दिन बाद जयपरका 9वां पॉजिटिव केस सामने आया, ओमान से भारत आया था व्यक्ति

केस सामने आयाजयपुर, (कासं)। 21 दिन के लॉकडाउन के बीच गुरुवार को जयपुर का एक नया कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया। जिसके बाद जयपुर में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 9 पहुंच गया। वहीं राज्य में कुल 40 पहुंच गया है। जयपुर में करीब 4 दिन बाद कोई नया केस सामने आया। इससे पहले आखिरी केस शनिवार को सामने आया था। जिसमें जयपुर निवासी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला था। जयपुर में जो नया केस मिला है। वो रामगंज में रहने वाला बताया जा रहा है। जो 12 मार्च को ओमान से भारत आया था। खांसी बुखार के लक्षण मिलने के बाद 25 मार्च को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आइसोलेशन में शिफ्ट गिया गया।


24 घंटे होगी जरूरत के सामान की होम डिलेवरी : पुलिस की पहल के बाद तमाम कंपनियां घर-घर जाकर खाने के सामान की डिलेवरी देंगी। बताया जा रहा है कि 24 घंटे ये सुविधा उप्लब्ध कोरोना संकट : सीएम करवाई जाएगी। जिससे बाजारों में भीड़ नहीं लगे। इसके साथ ठेलों के माध्यम से भी सब्जियां पहुंचाई जाएगी। वहीं गुरुवार को भी जयुपर के परकोटे इलाके में शहर के अन्य हिस्सों की तुलना में लॉकडाउन का असर कम नजर आया। गली मोहल्ले किए जा रहे सैनेटाइज : जयपुर की गली, मोहल्लों और सड़कों को भी सैनेटाइज किया जा रहा है। नगर निगम की माउंटिंग मशीन और दमकल की गाडियों के जरिए सैनेटाइज की प्रोसेस की जा रही है। वहीं बाजार में खड़ी बाइकों की भी पुलिस ने हवा निकाल दी। बुधवार को हवा महल समेत कई पर्यटन स्थल भी सैनेटाइज किए गए।


चौमूं: बूंदाबांदी के बावजूद लोग खरीदारी करने पहुंचे : चौमूं के आसपास सुबह रुक-रुककर बूंदाबांदी होती रही। इसके बावजूद लोग खाने का सामान लेने बाजार पहुंचे। यहां कुछ दुकानदारों ने लोगों को दूर रखने के लिए दुकान के बाहर निशान सीएम गहलोत जयपर बना दिया। लोग भी उन्ही गोल निशानों में खड़े होकर खरीदारी करते नजर आए।


भरतपुरः पलिस ने वाहन रोककर लोगों को पैदल सामान लाने भेजा : भरतपुर में 9:00 से 12:00 के बीच राशन का सामान लेने निकले लोगों के स्कूटर मोटरसाइकिल पुलिस ने थाने में रखवा लिए। जिसके बाद सभी को पैदल ही सामान लेकर आने के लिए कहा गया। जब लोग सामान लेकर वापस आए तो उनके स्कूटर मोटरसाइकिल वापस नहीं लौटाए गए। जिसके कारण लोग थाने के बाहर परेशान खड़े रहे।


नियम तोड़े तो छह महीने तक की सजा : लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर महामारी रोग कानून-1897 के उल्लंघन का केस दर्ज हो रहा है। यह आईपीसी की धारा-188 के तहत दंडनीय अपराध है। इसे तोडने वालों को 6 महीने तक की जेल या एक हजार रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं साथ हो सकती हैं। जयपर जिले में